
बीएलओ को धमकाने तथा एसआईआर के काम में बाधा डालने वालों की खैर नहीं
लोकपथ लाइव, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश के राज्यों में एसआईआर के काम में बाधा डालने और बीएलओ को धमकाने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। खासतौर से पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में एसआईआर के काम में लगे बीएलओ को धमकाने के मामलों पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची के एसआईआर कार्य में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सहयोग न करने को गंभीरता से लेने की बात कह है।


सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग से राज्यों में एसआईआर के काम में ‘बाधा’ डाले जाने के मामले में निर्वाचन आयोग से कहा कि सहयोग की कमी और बीएलओ को धमकाने के मामले उनके संज्ञान में लाएं जाएं, जिस पर कोर्ट आदेश पारित करेंगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने राज्यों में एसआईआर कार्य में ‘बाधा’ आने पर कोर्ट में स्पष्ट कहा है कि अगर कहीं हालात बिगड़ते हैं तो उसके पास पुलिस को प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत में कहा कि आयोग के पास एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ और अन्य अधिकारियों को धमकाने के मामलों से निपटने के लिए सभी संवैधानिक शक्तियां मौजूद हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा सहयोग न करने पर आयोग से कहा कि स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।












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