अपराधउत्तर प्रदेश

पति-पत्नी के साथ बेटे को आजीवन कारावास की सजा

LP Live, Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव अहरोडा में जमीन की डोल काटने पर हुए विवाद में चाचा-भतीजे की हत्या में कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। इस मामले में पति- पत्नी व उनके बेटे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा हुई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी अरुण शर्मा ने बताया, गांव अहरोडा निवासी भारत दीक्षित का गांव के ही जगेश से डोल काटने को लेकर विवाद था। 30 अप्रैल 2022 को भारत दीक्षित अपने भाई नकुल के साथ खेतों पर बने देवताओं पर प्रसाद चढाने गया था। आरोप था कि सुबह साढे दस बजे गांव का जगेश बंदूक, उसका बेटा सोनू तमंचा व पत्नी कविता दांव लेकर खेत पर पहुंचे। उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। डोल के विवाद को लेकर आरोपियों ने फायरिग कर दी। गोली लगने से उसके भाई नकुल की मौके पर मौत हो गई थी और चाचा शिवशंकर पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया। गंभीर घायल होने पर उनकी भी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपी जगेश, उसका बेटा सोनू व पत्नी कविता को गिरफ्तार कर तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर तीन के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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