अपराधउत्तर प्रदेश

सुशील मूंछ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

LP Live, Muzaffarnagar: हत्या के मामले में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी  डॉन सुशील मूंछ की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश कोर्ट ने दे दिए है। इस मामले में पुलिस पूर्व में माफिया के गांव मथेडी में उसके मकान पर कुर्की उदघोषणा का नोटिस चस्पा किया था। कोर्ट ने सुशील मूंछ को 31 मई तक कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए थे। सरेंडर न करने पर कोर्ट ने उसकी सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए है। जल्द ही पुलिस उसकी सम्पत्ति को कुर्क करेगी।

नई मंडी कोतवाली प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 में पचैंडा रोड दूध डेयरी चलाने वाले एक युवक की हत्या कर दी गयी है। पुलिस की विवेचना में सामने आया था कि यह हत्या सुशील मूंछ ने उसकी मुखबिरी के शक में कराई थी। पुलिस ने माफिया डॉन को हत्या के मामले में 120 बी का मुल्जिम बनाया था। यह मामला एडीजी-5 की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। कोर्ट में हाजिर न होने पर जनवरी 2024 में कोर्ट ने सुशील मूंछ को भगौडा घोषित कर दिया गया था। उसके बाद एसएसपी अभिषेक सिंह ने माफिया डॉन पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन भी किया गया था। कोर्ट में लगातार गैर हाजिर होने पर कुछ समय पूर्व कोर्ट ने उसकी कुर्की उदघोषणा जारी की थी। कोर्ट ने 31 मई तक सुशील मंूछ को कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश जारी किए थे। समय अवधि में उसने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में उसकी सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए आवेदन किया था। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए है। नई मंडी कोतवाली प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने सुशील मूंछ की सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए है। सुशील मंूछ की सम्पत्ति को चिन्हित कर जल्द ही कुर्क किया जाएगा।

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