पांच वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद की सजा
पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो कोर्ट ने एक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड से दंडित किया है। घटना के समय बच्ची घेर में खेल रही थी।


LP Live, Muzaffarnagar: विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया, जिला शामली के कांधला थानाक्षेत्र के एक गांव में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इसका मुकदमा बच्ची की चाची ने 23 मार्च 2016 को सुमित निवासी खेड़ा कुर्तान जिला शामली के खिलाफ दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 23 मार्च को बच्ची अपने घेर में खेल रही थी। उसी समय सुमित बच्ची को खींचकर ले गया और कमरे में बंद कर उसके साथ दरिंदगी की थी। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर स्वजन दौड़कर घेर में पहुंचे तो आरोपित मौका पाकर भाग गया था। पुलिस ने सुमित को गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया, मुकदमे की सुनवाई विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुमित को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
