खुब्बापुर थप्पड़ प्रकरण में अब सुप्रीम कोर्ट ने दिये यह आदेश
LP Live, Muzaffarnagar: गांव खुब्बापुर के नेहा पब्लिक स्कूल में हुए थप्पड़ प्रकरण की शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित छात्र की फीस को लेकर खड़ी हो रही समस्या का समाधान करते हुए कोर्ट ने शारदेन स्कूल को ही पीड़ित छात्र को गोद लेने की एडवाइजरी दी है। कोर्ट ने कहा, स्कूल केवल पढ़ाई की फीस वहन करेगा। अन्य खर्च बेसिक शिक्षा विभाग ही अभी वहन करेगा।
मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर में नेहा पब्लिक स्कूल है। स्कूल में कई महीने पूर्व प्रधानाचार्य तृप्ता त्यागी ने एक छात्र को कक्षा के अन्य छात्रों से थप्पड़ लगवाए थे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। इसके बाद यह मामला राष्ट्रीय मुद्दा बना था और सुप्रीम कोर्ट में याचिक भी डाली गई थी। इसके बाद पीड़ित छात्र से लेकर नेहा पब्लिक स्कूल के अन्य छात्रों की विशेषज्ञ टीम द्वारा काउंसलिंग कराई गई और छात्र का दाखिला शारदेन स्कूल में कराया गया। तभी से लेकर अब तक छात्र की फीस और परिवहन खर्च को लेकर समस्याएं आ रही थी, जिसके लिए पहले कोर्ट ने एनजीओ द्वारा खर्च वहन करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शाहपुर एबीएसए कोर्ट में पहुंचे। इस दौरान एनजीओ नही मिलने की जानकारी दी गई। इसके बाद कोर्ट ने ताजा निर्देश देते हुए कहा, पीड़ित छात्र की ट्यूशन फीस शारदेन स्कूल वहन करेगा। बीएसए शुभम शुक्ला को इस मामले में स्कूल प्रबंधक से वार्ता करने के निदेश दिए है। बीएसए शुभम शुक्ला ने बताया, मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि तय हुई है। शारदेन स्कूल के लिए आदेश हुए है कि वह छात्र की पढ़ाई की फीस का खर्च उठाएगा। वहीं यूपी सरकार के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में आरटीई के तहत पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को सामान शिक्षा का ही अधिकार स्कूल में दिया जाए। उनके साथ भेदभाव नही हो।