जम्मू-कश्मीर: तहरीक-ए-हुर्रियत गैरकानूनी संगठन घोषित
केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत की कार्रवाई


LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स-पोस्ट हैंडल पर कहा, तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (टीईएच) को अलगाववादी संगठन ‘तहरीक-ए-हुर्रियत’ को रविवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित करने की जानकारी दी है।

शाह ने कहा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। समूह को भारत विरोधी प्रचार और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले, शब्बीर शाह के नेतृत्व मे चल तही डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जेके और मसर्रत आलम की अध्यक्षता में सक्रीय मुस्लिम लीग जेके को निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने के कारण यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया था।
