बंगाल विधानसभा में दुष्कर्म-विरोधी विधेयक पारित
दोषी को 10 दिन में फांसी या आखिरी सांस तक उम्रकैद का प्रावधान


LP Live, Kolkata: पश्चिम बंगाल में एक महिला चिकित्सक के रेप व मर्डर मामले के बीच बंगाल विधानसभा में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश किया गया, जिसे चर्चा के बाद सर्वसम्मिति से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन में फांसी या आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।
बंगाल विधानसभा में मंगलवार को पेश किये गये ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ को चर्चा के बाद सर्वसम्मिति से पारित कर दिया गया। बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस ऐतिहासिक विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। वहीं दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा में भाजपा विधायक शिखा चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी बात रखी। विधेयक पर चर्चा के दौरान बताया गया कि बलात्कार के दोषियों को दोष सिद्ध होने के बाद 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा देने का प्रस्ताव इस विधेयक में किया गया है। इस विधेयक में बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रावधान है। इसमें पीड़िता की उम्र मायने नहीं रखेगी। इस बिल का उद्देश्य राज्य में बढ़ते यौन अपराधों पर लगाम लगाना और पीड़ितों को तेजी से न्याय दिलाना है। बिल में कहा गया है कि बलात्कार के मामलों की जांच और सुनवाई को तेजी से पूरा किया जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी न हो।

महिला चिकित्सक रेप मर्डर के बाद उठाया कदम
बंगाल सरकार के इस विधेयक ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ का उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है। बीते महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर जारी हंगामा अभी तक थमा नहीं है। राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने सोमवार से विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का एलान किया था।
