उत्तर प्रदेश

बैंकेट हाल व शादी-पार्टी वाले स्थानों पर नहीं चलेंगे डीजल जनरेटर

LP Live, Muzaffarnagar: वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी बैंकट हॉल और शादी-विवाह वाले स्थलों पर डीजल वाले जनरेटरों पर मेरठ एमडी के निर्देश पर मुख्य अभियंता ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य अभियंता पवन अग्रवाल ने कहा कि अब उक्त स्थानों पर डीजल युक्त जनरेटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ता अपने घर बैठक बिजली का भार बढवा सकते है। यह सुविधा विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई है। वहीं नया कनेक्शन भी घर बैठे ले सकते हैं।

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बढ़ाना होगा विद्युत भार
मुजफ्पुरनगर के पावर कारपोरेशन के मुख्य अभियंता पवन कुमार ने बताया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिये शादी-विवाह वाले स्थलों पर डीजल जनरेटरों के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे जनरेटरों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्थायी विद्युत भार हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर स्वयं घर बैठे ऑन लाइन आवेदन कर, तुरन्त भार स्वीकृत करा सकते हैं। 20 किलोवाट से अधिक भार के संयोजन हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिसके अन्तर्गत विद्युत भार तत्काल बढा दिया जायेगा। ऑन लाइन लोड बढाने के लिये उपभोक्ता को किसी कार्यालय अथवा अधिकारी/कर्मचारी के पास जाने के आवश्यकता नही है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के संयोजन पर 20 किलोवाट तक भार हेतु प्रतिदिन के 5800 रुपए, प्रोसेंसिंग शुल्क- 100 रुपए, विद्युत चार्ज 4750 रुपए और विद्युत कर 950 रुपए लिया जाएगा। वहीं 20 किलोवाट से अधिक भार के लिए अतिरिक्त धनराशि 100 रुपए प्रति किलोवाट / प्रतिदिन जमा करनी होगी।

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