दहेज हत्या में पति को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास


LP Live, Muzaffarnagar: रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर में हुई विवाहिता की हत्या में उसके पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ 10 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई एडीजे-एफटीसी-1 कोर्ट में चल रही थी, जिसमें अभियोजन और पुलिस ने प्रभावी पैरवी की।

19 जुलाई 2018 को वादी ने थाना रतनपुरी में तहरीर दी थी, जिसमें अवगत किया था कि अभियुक्त अरुण निवासी मुजाहिदपुर ने उसकी बहन की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर हत्या कर दी। रतनपुरी थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। आरोपित अरुण 21 जुलाई 2018 को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। सितबंर 2018 में आरोप पत्र भी कोर्ट में दाखिल किए गए। इस मामले में पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहो कोर्ट में पेश किया। वहीं विशेष लोक अभियोजक विरेन्द्र कुमार ने भी पैरवी की। इसके बाद गुरुवार को एडीजे-एफटीसी-1 के जज निशांत सिंगला ने आरोपित अरुण दहेज अधिनियम में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।
