अपराधउत्तर प्रदेश

यूपी के इस हिस्ट्रीशीटर की 45 लाख की सम्मत्ति कुर्क

LP Live, Muzaffarnagar:  मुजफ्फरनगर के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी के आदेश पर हिस्ट्रीशीटर व गैंगस्टर नसीम की संपत्ति को पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। पंजीकृत गैंग डी-94 के गैंग लीडर नसीम ने अवैध तरीके से अर्जित की लगभग 45 लाख रुपये की अचल संपत्ति को पुलिस व राजस्व टीम ने संयुक्त रूप से ढोल बजवाकर कुर्क किया। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत संपत्ति कुर्क करने के बाद घर के बाहर बोर्ड भी लगाया गया है।

नायब तहसीलदार हरेंद्र पाल सिंह, कानूनगो प्रवीण गुप्ता व थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ चरथावल के मौहल्ला मुर्दापट्टी पहुंचे, जहां थाना प्रभारी व नायब तहसीलदार ने माइक से डीएम का आदेश सुनाते हुए कहा कि नसीम थाने का टाप-10 अपराधी व हिस्ट्रीशीटर है। जनपद स्तर पर वह पंजीकृत गैंग डी-94 का गैंग लीडर है। अभियुक्त वर्ष 1997 से लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम देता रहा है। उसने संगठित गिरोह बनाकर अनुचित आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अवैध रूप से गोवध व लूटपाट कर धन अर्जित किया है। आरोपी के खिलाफ डकैती, लूट, गौकशी व गैंगस्टर अधिनियम जैसी संगीन धाराओं में 22 अभियोग पंजीकृत हैं। एसएसपी संजीव सुमन के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध सम्पत्ति कुर्क अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। नसीम ने अवैध तरीके से अर्जित की गई सम्पत्ति में आवासीय प्लाट, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग गज व निर्माण कार्य है। तहसीलदार सदर को कुर्क सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया। आरोपी के स्वजन को 90 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस तामील कराया गया है।

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