भाजपा नेता सचिन अग्रवाल समेत चार की जमानत याचिका खारिज
पुलिस ने कुख्यात बदमाश संजीव जीवा समेत नौ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था


LP Live, Muzaffarnagar: गैंगस्टर के मुकदमे में जेल गए कुख्यात बदमाश संजीव जीवा गैंग के चार सदस्यों की गैंगस्टर कोर्ट ने गुरूवार को जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीन दिन पहले ही इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

नई मंडी कोतवाली पुलिस ने तीन दिन पूर्व कुख्यात बदमाश संजीव जीवा समेत नौ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद पुलिस ने सचिन अग्रवाल उर्फ सचिन पटाखा, प्रवीण मित्तल, अमित माहेश्वरी और शुभम बंसल को गिरफ्तार कर लिया था। चारों आरोपितों को पुलिस ने गैगस्टर कोर्ट में पेश किया था। इस मामले में बुधवार को प्रवीण मित्तल उर्फ पीटर के बेटे शैकी ने गैंगस्टर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। गैंगस्टर कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार ने गुरुवार को प्रवीण मित्तल, सचिन अग्रवाल, अतुल महेश्वरी और शुभम बंसल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नई मंडी कोतवाली बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस मामले में अन्य तीन आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है। इनमें संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी भी शामिल है।
