
लोकपथ लाइव, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2020 में एक महिला के घर में घुसकर मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) संदीप कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय ने सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा को बीएसए को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर को न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार के अनुसार, वर्ष 2020 में नई मंडी क्षेत्र के एक मोहल्ले में महिला के घर में घुसकर मारपीट और हत्या के प्रयास का मामला सामने आया था। मामले में नई मंडी थाने में मोनू, कृष्णपाल, सत्यम, बंटू समेत छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

मामले में दो आरोपितों को घटना के समय परिजनों की ओर से नाबालिग बताया गया था। आरोपियों की उम्र को लेकर वादी पक्ष ने किशोर न्यायालय में मुकदमा दायर किया। इस मामले की सुनवाई पिछले करीब छह वर्षों से चल रही है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों किशोर नई मंडी क्षेत्र के गुलशन विहार स्थित प्रेरणा जूनियर हाईस्कूल में पढ़ते थे। न्यायालय की ओर से स्कूल के प्रधानाचार्य को दोनों की टीसी उपलब्ध कराने और गवाही के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह न्यायालय में पेश नहीं हो सके। इसके बाद बीएसए को टीसी उपलब्ध कराने और गवाही के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए कोर्ट ने तलब किया था।
बीएसए को पहले भी न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए गए थे। जिला एवं सत्र न्यायालय ने बीएसए संदीप कुमार के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 18 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन वह उस तारीख को भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
गुरुवार को हुई सुनवाई में भी बीएसए को न्यायालय में पेश होना था, लेकिन उनके अनुपस्थित रहने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। न्यायालय ने सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा को निर्देश दिए हैं कि बीएसए संदीप कुमार को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।











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