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अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों के बैंक खातों में मिलेगा मुआवज

सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को दिया डीबीटी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे में देरी को लेकर आया आदेश
LP Live, New Delhi: भारत में हर साल सड़क हादसों में लाखों लोगों की असामयिक मौत हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं के बाद मुआवजा के लिए ट्रिब्यूनल में दायर किए जा रहे हैं और मुआवजे की राशि में देरी हो रही है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में आदेश दिया कि बिना किसी देरी के मुआवजे की राशि सीधे पीड़ितों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए।

दरअसल देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी हो रही है। इसका यह भी कारण है कि बीमा कंपनियां मुआवजे की राशि पहले ट्रिब्यूनल में जमा कराती है, जिसके कारण पीड़ितों तक यह धनराशि पहुंचने में ज्यादा समय लग जाता है। इस समस्या का समाधान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को मुआवजे की राशि को सीधे पीड़ितों के बैंक खाते में भेजने के निर्देश जारी किये हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि ट्रिब्यूनल को यह निर्देश दिया जा सकता है, कि मुआवजे की राशि सीधे दावेदार के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए और इसकी जानकारी ट्रिब्यूनल को दी जाए।

फैसले से मिलेगी बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि कहा कि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल को चाहिए कि वह शुरुआत में ही पीड़ितों से उनके बैंक खाते की जानकारी ले। इससे बीमा कंपनियां बिना किसी देरी के सीधे उनके खाते में मुआवजा जमा कर सकेंगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब ट्रिब्यूनल अंतिम फैसला सुना दे, तो बीमा कंपनियां तुरंत डिजिटल पेमेंट के जरिए पैसा ट्रांसफर करें। इससे दुर्घटना पीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी। मसलन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब ट्रिब्यूनल और बीमा कंपनियां भी इसी प्रणाली को अपनाएंगी, तो पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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