कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का कोर्ट में सरेंडर, जमानत पर हो पाए रिहा
LP Live, Muzaffarnagar: MPMLAकोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कोर्ट में सोमवार को सरेंडर किया। कैबिनेट मंत्री तीन घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहे। उसके बाद कोर्ट ने 25-25 हजार के दो जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया।
विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 में वर्तमान में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र रालोद के टिकट पर चुनाव लडा था। छह फरवरी 2022 को छपार थाना क्षेत्र के गांव खामपुर में बगैर अनुमति जनसभा की थी। पुलिस ने थाने पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, इमरान, गय्युर व परवेज समेत सैकडों लोगों के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल व आचार संहिता उल्लघंन का मामला दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह फौजदार की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में पेश न होने पर न्यायाधीश ने कैबिनेट मंत्री के गैरजमानती वारंट जारी किए थे। सोमवार को कैबिनेट मंत्री ने दोपहर लगभग एक बजे कोर्ट में सरेंडर किया। तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रहने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें 25-25 हजार के दो जमानती दाखिल करने पर रिहा कर दिया है।