अदालत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत
दिल्ली आबकारी घोटाला: ईडी का जांच में समन का पालन न करने का आरोप


LP Live, New Delhi: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आखिर शनिवान को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुद पेश होना पड़ा, जिनकी खुद की पेशी से छूट वाली याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
लोकसभा चुनाव से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने के बाद ईडी की शिकायत पर समन के मामल में जमानत दे दी है। इससे पहले केजरीवाल आज शनिवार को ईडी की शिकायतों पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने पहुंचं थे। दरअसल, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायतों पर समन पर रोक लगाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को शनिवार को उसके सामने पेश होने के लिए कहा। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।

समन का पालन न करने का आरोप
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया था। अदालत में ईडी की शिकायत में केजरीवाल पर समन का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर कीं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई। ईडी ने कहा कि ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का सम्मान नहीं करने से संबंधित है।
