हरियाणा में दवा विक्रेताओं पर बडी कार्रवाई, 34 बिक्री दवा लाईसेंस निलंबित
एफडीए ने विभिन्न उल्लंघन के तहत की कार्रवाई
प्रदेश में 32 खुदरा और 2 थोक दवा विक्रेताओं पर गिरी गाज
LP Live, Chandigarh: हरियाणा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) ने विभिन्न उल्लंघन के तहत 34 बिक्री दवा लाईसेंस विभिन्न अवधियों के लिए निलंबित किए है, जिनमें 32 खुदरा बिक्री दवा लाईसेंस व 2 थोक बिक्री दवा लाइसेंस शामिल हैं।
इस संबंध में हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने बताया कि इन बिक्री दवा लाईसेंस को आरपी का अनुपस्थित होना, अनुसूची एच रजिस्टर का न होना या रखरखाव नहीं पाया जाना, दवाओं का अनुचित भंडारित होना, समाप्त हो चुकी दवाओं को ‘नॉट फॉर सेल’ के साथ ठीक से लेबल नहीं किया जाना, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आर.पी. के हस्ताक्षर के स्थान पर मुद्रित पाए जाना इत्यादि उल्लंघनाओं के अंतर्गत निलंबित किया गया है।
कहां कहां हुई कार्रवाई
खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस के तहत उन्होंने बताया कि हिसार जोन के मैसर्ज मेहता मैडीकल हाल, अजय मैडीकल हाल, करनाल जोन के तहत 5 विक्रेताओं मैसर्ज कपिश मैडीकैंप, असंध में मैसर्ज तनीष मैडीकोज, मैसर्ज साई मैडीकल स्टोर और मैसर्ज फ्रेंडस मैडीकोज, घरोंडा में मैसर्ज जगदम्बा मैडीकोज और मैसर्ज अमरसनज मैडीकल स्टोर के लाईसेंस निलंबित किये गये है। जींद जोन के तहत नरवाना में मैसर्ज लक्की मैडीकोज, मैसर्ज किसान मैडीकल हाल, मैजर्स विजय मैडीकोज और मैसर्ज कमला मैडीकल स्टोर के अलावा मैसर्ज बंसल मैडीकल हाल, उचाना मण्डी का लाईसेंस निलंबित किया गया है। इसी प्रकार कुरूक्षेत्र जोन के तहत मैसर्ज प्रेम फार्मेंसी, तथा सोनीपत जोन के तहत समालखा में गुरूकृपा मैडीकल स्टोर और सरकार मैडीकल स्टोर, तथा सोनीपत के रतनजी मैडीकोज लाईसेंस निलंबित किया गया है। रोहतक जोन के तहत मैसर्ज सीमा मैडीकोज, कलानौर, फरीदाबाद जोन के तहत मैसर्ज गेटवैल फार्मेसी, मैसर्ज सेतिया मैडीकोज एनआईटी, मैसर्ज एसएस मैडीकोज सैक्टर, मैर्सज गुरूकृपा मैडीकोज, फरीदाबाद, मैसर्ज अपोलो फार्मेसी, बल्लभगढ में मैसर्ज शर्मा मैडीकल स्टोर, अकाश मैडीकल, मैसर्ज मिट मैडीकोज, एनआईटी,मैसर्ज ओमशिव मैडीकोज, एनआईटी का दवा लाईसेंस निलंबित किया गया है। इसी तरह अंबाला जोन के तहत मैसर्ज राधा स्वामी मैडीकल स्टोर, नारायणगढ, मैसर्ज शिव मैडीकोज, अंबाला कैंट, मैसर्ज शर्मा मैडीकल स्टोर हाल, अंबाला और मैसर्ज चोटानी मैडीकोज, साहा का खुदरा बिक्री दवा लाईसेंस निलंबित किया गया है।
दो थोक विक्रेताओं के लाईसेंस निलंबित
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि थोक बिक्री दवा लाईसेंस के तहत मैसर्ज कुबीक लाईसाइंसिज, बरवाला, पंचकूला का 31 दिन तथा मैसर्ज केसरी मैडीकल एजेंसीज, कुंजपुरा रोड, करनाल का 3 दिनों के लिए लाईसेंस निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी व बेहतर दवाईयों की आपूर्ति सुनश्चित हो सकें।