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सुप्रीम कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल को राहत

एक जून तक के लिए दी अंतरिम जमानत, दो जून को करना होगा सिरेंडर

जमानत अवधि के दौरान सीएम कार्यालय व सचिवालय नहीं जा सकेंगे केजरीवाल
LP Live, New Delhi: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दो जून को केजरीवाल को सिरेंडर करना होगा। विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में पिछले 50 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत देने के आदेश दिये। इससे पहले पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से इस फैसले की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

कोर्ट ने केजरीवाल को ये दिये आदेश 
सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वे उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं जमानत अवधि में केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। इन्हीं शर्तो के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत दी है, जिसमें कोर्ट ने उन्हें दो जून को सिरेंडर करने का भी आदेश दिया।

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