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संभल के सपा सांसद बर्क को हाई कोर्ट से झटका

एफआईआर रद्द करने की मांग हुई खारिज, लेकिन गिरफ्तारी से मिली राहत

सपा सांसद और उनके बेटे पर हिंसा भड़काने के लगे हैँ आरोप
LP Live, prayagraj: इलाहाबाद हाई कोई ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को सांसद बर्क को गिरफ्तार न करने के निर्देश दिये हैं।

उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके खिलाफ दर्ज दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर झटका दिया है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस मामले की जांच करेगी, लेकिन पुलिस सांसद बर्क की गिरफ्तारी नहीं करेगी। पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुला सकती है और जांच में उन्हें पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा।

संभल में हिंसा भड़काने के आरोप
गौरतलब है कि संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दरअसल 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद संभल जिले के चंदौसी में स्थित जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। इसके बाद वहां बवाल मचने के बाद इतनी हिंसा भड़क गई कि पांच लोगों की मौत हुई और अनेक घायल हुए। उपद्रवियों ने प्रशासनिक और पुलिस वहानों को भी फूंक दिया था।

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