दिल्ली-एनसीआरदेशराजनीति

लोकसभा से पास हुआ दिल्ली सेवा संबन्धी विधेयक

बिल का विरोध करते हुए विपक्ष ने किया सदन से बहिष्कार

हंगामा करने पर आप सांसद सुशील रिंकू पूरे सत्र के लिए निलंबित
LP Live, New Delhi: दिल्ली जैसे संघ शासित प्रदेश के लिए सेवा संबन्धी अधिकारों से जुड़ा विधेयक ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक’ को ध्वनिमत के साथ मंजूरी मिल गई है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा को लेकर विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया, जिसके गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत के साथ पारित कर दिया गया। इस विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों ने सदन से बहिष्कार किया और इस दौरान हंगामा करके मर्यादाओं को लांघने पर सांसद सुशील कुमार रिंकू पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की कार्रवाई भी अमल में लाई गई।

लोकसभा में दिल्ली सेवा से जुड़े विधेयक विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर गुरुवार को सदन में चर्चा की गई, जिसके दौरान विपक्षी दलों ने इस बिल के विरोध में सरकार पर तंज तक कसे। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने दिया और विपक्ष के तर्को को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और वहां संसद को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करता रहा। सदन में हंगामा होता रहा, लेकिन आज इस बिल के लिए आप सब यहां आ गए। इसी बिल के लिए क्यों आए? बाकी बिल के लिए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके लिए देश नहीं गठबंधन जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल के पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल आपको टाटा-बाय बाय कर देंगे। विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए अमित शाह ने दावा किया कि कितने ही गठबंधन कर लो, 2024 में आएंगे मोदी ही। इसके बाद दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023’ को लोकसभा से पास हो गया। वहीं आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 पेश किया।

राज्यसभा में दो विधेयक पारित
राज्यसभा की कार्यवाही कल यानी चार अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा ने प्रेस एवं नियत कालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें प्रकाशकों के लिए प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करने तथा पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आनलाइन बनाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उच्च सदन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा रखे गए इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। वहीं उच्च सदन में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें दलाली पर रोक लगाने एवं कानूनी पेशे के नियमन को बेहतर बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ऐसे दलालों की सूची प्रत्येक अदालत में लगाई जाएगी। किसी व्यक्ति का नाम दलालों की सूची में आने पर उसे तीन माह तक की सजा या 500 रूपये का अर्थदंड या दोनों लगाए जा सकते हैं।

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