

LP Live, Surat: मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के खिलाफ सूरत की कोर्ट ने र्जी को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट जाना होगा।
सूरत की एक अदालत से मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि केस में सूरत की एक अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा के खिलाफ उन्होंने सूरत की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर गुरुवार को मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश रॉबिन मोघेरा ने अपना फैसला सुनाते हुए इस अर्जी को खारिज कर दिया और राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में कोई राहत नहीं दी। अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा।

दो साल की सजा मिली थी
गौरतलब है कि साल 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर गुजरात के एक विधायक ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी 23 मार्च को इस मामले में सूरत की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाने के बावजूद कोर्ट ने उनको तुरंत जमानत भी दे दी। इसके दूसरे दिन ही सजा मिलने पर को लोकप्रतिनिधित्व कानून के तहत राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।
