दिल्ली आबकारी घोटाला: सिसोदिया की 18 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
अदालत ने फिर नहीं दी मनीष सिसोदिया को राहत

जमानत पर रिहा हुए संजय सिंह भी कार्यवाही के लिए कोर्ट में हुए पेश
LP Live, New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिर कोई राहत नहीं दी और उनकी न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया। सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पिछले एक साल से ज्यादा समय से जेल में हैं।
दिल्ली के उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में आप नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शनिवार को उनकी न्यायायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी और सिसोदिया की न्यायायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। अदालत में सुनसाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश जारी किये। वहीं आप नेता संजय सिंह जिन्हें सहया आरोपी बनाया हुआ है और वे सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हो चुके हैं भी शनिवार को कार्यवाही के लिए में पेश हुए।

सीबीआई व ईडी के गंभीर आरोप
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देने के लिए अनियमितताएं की गई। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ अथवा कम करते हुए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस की संख्या बढ़ा दी गई। इस मामले में आप नेताओं पर कई अन्य गडबड़ियां करने के भी आरोप हैं। इस मामले में ईडी अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें अभी तक संजय सिंह को ही जमानत मिल सकी है।
पिछले साल से जेल में है सिसोदिया
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को ने गिरफ्तार किया था। इसी के साथ 9 मार्च, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। उसी समय से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी है।
