हरियाणा

हरियाणा में अब कैंसर पीड़ितों को मिलेगी मासिक पेंशन

सरकार ने बजट में किया 68. 42 करोड़ रुपये का प्रावधान

त्रिपुरा के बाद हरियाणा सरकार ने कैंसर पीड़ितों के प्रति दिखाई मानवता
LP Live, Chandigarh: हरियाणा सरकार ने कैंसर पीड़ितों के प्रति मानवता का भाव दिखाते हुए स्टेज-3 व 4 के कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रूपए मासिक पेंशन शुरू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 68 करोड़ 42 लाख रूपए से अधिक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ वहन करने के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया है। इससे पहले देश में केवल त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो स्टेज-3 के कैंसर पीड़ितों को 1000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता दे रहा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत मई 2022 को कैंसर पीड़ितों के परिवार मिलने पर आश्वासन दिया था कि सरकार मानवता के नाते कैंसर पीड़ितों की हर संभव मदद करने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए योजना बनाते हुए ऐसे कैंसर पीड़ितों या मरीजों की पेंशन के माध्यम से सहायता देने का निर्णय लिया है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए तक है। इससे पहले मुख्यमंत्री राहत कोष से कैंसर पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता जिला उपायुक्त की संस्तुति के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृत की जाती थी। इस लंबी प्रक्रिया को सरल बनाने और समय पर पीड़ितों को मदद देने के लिए सरकार ने पेंशन योजना तैयार की है। सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार यह पेंशन मरीज के जीवित रहने तक जारी रहेगी।

सामाजिक सुरक्षा से छेड़छाड़ नहीं
राज्य सरकार ने प्रदेश में कैंसर मरीजों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए यह निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कैंसर पीड़ित सामाजिक सुरक्षा के तहत किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ ले रहा है, तो उसका इस योजना पर कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसे कैंसर पीड़ित को अलग से 2500 रुपये की मासिक पेंशन मिलती रहेगी।

बैंक खातों में जमा होगी पेंशन राशि
प्रदेश में कैंसर पीड़ितों को दी जाने वाली मासिक पेंशन उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अनुसार हरियाणा में 57 लाख परिवार हैं, जिनकी जनसंख्या 2.85 है, जिनमें से 37.45 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आय परिवार पहचान पत्र में तीन लाख रूपए से कम है। कैंसर पीड़ितों को पेंशन का लाभ लेने के आवेदन सिविल सर्जन कार्यालय की कमेटी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों को सरल केंद्र के माध्यम से अपलोड किये जाएंगे। इस योजना के लिए संबन्धित परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के तथ्यों से मिलान किया जाएगा। आवेदक को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन, पानी, बिजली या अन्य उपयोगिता वाले बिल, जिसमें घर का पता अंकित हो या भू-रिकॉर्ड के दस्तावेज अथवा परिवार पहचान पत्र को सरल केंद्र में साथ लाना होगा। आशा वर्कर और एएनएम मरीज के जीवित होने के प्रमाण पत्र को सत्यापित करेगी, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा।

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