हरियाणा

हरियाणा: दूसरे चरण में 9 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव

12 नवंबर को होगा सरपंच व पंच पद के लिए मतदान, 9 नवंबर को जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव

LP Live, chandigarh: हरियाणा में पहले चरण में दस जिलों में पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल होने की प्रकिया शुरू होने के साथ ही हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण में 9 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। इन नौ जिलों में अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिला शामिल है। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा।
यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने पंचकूला में प्रेसवार्ता के दौरान देते हुए कहा कि उपरोक्त 9 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बाकी 4 जिलों में अभी आचार संहिता नहीं लगेगी। चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग 36 हजार कर्मचारियो व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
दूसरे चरण में 48,67,132 मतदाता
चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 48 लाख 67 हजार 132 मतदाता हैं। इनमें 25 लाख 89 हजार 270 पुरुष, 22 लाख 77 हजार 795 महिलाएं और 67 अन्य शामिल हैं। श्री धनपत सिंह ने बताया कि इन 9 जिलों में कुल 5 हजार 963 पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 976 संवेदनशील और 1023 अतिसंवेदनशील हैं।
2683 सरपंचों के लिए होगा चुनाव
धनपत सिंह ने कहा कि दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 57 ब्लॉक हैं। इनमें 2683 सरपंच, 25,655 पंच, 1244 पंचायत समिति, 158 जिला परिषद के लिए चुनाव होगा।
पंचायत चुनाव का कार्यक्रम
15 अक्तूबर को सभी 9 जिलों में संबंधित जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी करेंगे। 21 अक्तूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 28 अक्तूबर नामांकन का अंतिम दिन होगा और 29 अक्तूबर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी। जबकि 31 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस लिये जा सकेंगे। 31 अक्तूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा। जबकि 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान की नौबत आती है तो वह 12 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 14 नवंबर को होगा।
चुनाव खर्च की सीमा तय
आयोग ने पंच पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च करने की सीमा तय की है। जबकि सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है। पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये और जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

admin

लोकपथ लाइव वेबसाइड एक न्यूज बेवसाइट है। यहां खबरों के साथ देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का परिचय भी उनकी उपलब्धियों के साथ कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। हमारा मकसद आप तक सच्ची खबरें तथ्यों के साथ पहुंचाना है। लोकपथ लाइव पर अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय सहित विभिन्न राज्यों के जिलों और गांव तक की ताजा खबरें पढ़ सकते हैं। - प्रधान संपादक

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button