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हरियाणा में दो चरणों में लागू होगी न्यूनतम आयु, इस साल साढ़े पांच रहेगी बच्चें की उम्र
LP Live, Chandigarh: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हरियाणा सरकार ने पहली कक्षा के दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु छह वर्ष करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में इस आयु को लागू करने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी।
हरियाणा मौलिक शिक्षा के सहायक निदेशक (शैक्षणिक) ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों और खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारियों के अलावा प्रधानाचायों व स्कूल प्रभरियों को भेजे पत्र भेजा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरे देश में स्कूल प्रवेश की आयु को एक समान करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश में भी पहली कक्षा में प्रवेश की आयु को न्यूनतम 6 वर्ष करने की प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगा। पहले चरण में 01 अप्रैल, 2023 को आरम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पहली कक्षा में दाखिले की आयु 31 मार्च 2023 को 5 वर्ष 6 मास होगी। जबकि 01 अप्रैल 2024 को आरम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम आयु 31 मार्च, 2024 को 6 वर्ष होना अनिवार्य होगया। यानी बच्चे 01 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। सरकार ने आग्रह किया है कि अपने अधीनस्थ सभी सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में उपरोक्तानुसार अनुपालना सुनिश्चित करें ताकि न्यूनतम आयु सीमा प्राप्त करने पर ही विद्यार्थी का कक्षा प्रथम में दाखिला सुनिश्चित करें।
केंद्रीय विद्यालय में पहले से अनिवार्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर के स्कूलों में फर्स्ट क्लास में एडमिशनकी उम्र में समानता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. इसके तहत अब देश भर के स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए बच्चे का कम से कम छह साल का होना जरूरी हो जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम उम्र पहले से ही छह साल रखी गई है। अब इसे राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है। इस बाबत केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनके साथ कहा गया है कि आने वाले दो-तीन साल में कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र की व्यवस्था को अमल में ले आया जाए।
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