शरीर पर टैटू बनवाने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत कई अयोग्य घोषित
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LP Live, New Delhi:
दुनियाभर में अपने शरीर पर टैटू बनवाने का शौक सिर चढ़कर बोल रहा है। यहां तक कि माथे से लेकर पैरो तक टैटू गुदवाने वाले दीवानों की कमी नहीं है और टैटू बनवाने को अपनी शान से कम नहीं समझते। इसके लिए टैटू के साथ अपनी वीडियो व तस्वीर भी सोशाल मीडिया पर पोस्ट करने में पीछे नहीं है। लेकिन ऐसे युवाओं को सरकारी नौकरियों खासतौर से सेना और सुरक्षा बलों में नौकरी से वंचित रहना पड़ सकता है।
भारत में टैटू बनवाने के शौकीनों को सेना या सुरक्षा बलों में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसे नियमों के तहत परीक्षा में सफल युवा भी टैटू की वजह से नौकरी पाने के मुकाम को नहीं छू सके। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया कि एक युवक को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर धार्मिक टैटू रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स और अन्य बलों में भर्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसने इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, लेकिन सरकारी नौकरियों में टैटू को लेकर नियम बनाए गये हैं। कोर्ट में प्राधिकरण के वकील ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि युवक का दाहिना हाथ सलामी देने में काम में आता है। टैटू के चलते यह गृह मंत्रालय के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के तहत ऐसा करना कहीं तक भी स्वीकार्य हो सकता।
क्या हैं दिशानिर्देश
भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय सेना तथा भारतीय नेवी आदि सेवाओं की नौकरी में शरीर पर टैटू होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसकी वजह यह भी है कि टैटू वाले व्यक्ति की सुरक्षा बलों में भर्ती इसलिए भी ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि टैटू बनवाने वाले पहचान आसान हो जाती है, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरे से कम नहीं है।
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