मुख्यमंत्री योगी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
राजस्थान के चुनावी भाषण के मामले में याचिका खारिज


LP Live, New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक भाषण को लेकर दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में योगी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।
राजस्थान में साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान 23 नवंबर, 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण दिया था। इस भाषण में उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने सोमवार को राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने कहा कि वह इस मामले में कोई हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं रखते। याचिकाकर्ता के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत जाने से पहले भाषण के खिलाफ मऊ की जिला अदालत में परिवाद दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने तब हाईकोर्ट के सामने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, उसे भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अदालत ने ऐसी याचिकाओं को लेकर कई टिप्पणियां भी की।
