हरियाणा

महिला सशक्तिकरण को हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू

LP Live, Chandigarh:
हरियाणा सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।
सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपये या फिर इससे कम हो। आवेदन करने वाली महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में होना अनिवार्य है। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा ऐसी महिलाएं इससे पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला के पास हरियाणा निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं
यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी।

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