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दिल्ली आबकारी घोटाला: कोर्ट के समन से बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें!

कोर्ट ने 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के दिये निर्देश

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल दरकिनार कर चुके हैं ईडी के पांच समन
LP Live, New Delhi: दिल्ली के आबकारी घोटाला मामल में पूछताछ के लिए ईडी के पांच समन को दरकिनार करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, जिसमें उन्हें एक बार फिर समन जारी किया गया है, लेकिन इस बार ईडी ने नहीं, बल्कि दिल्ली की दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी करके 17 फरवरी को उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आबकारी घोटाला मामले में समन जारी किया। अदालत ने अपने आदेश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है और उन्हें 17 फरवरी को उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट में हाजिर अधिवक्ता की दलीलों के बाद अदालत से इस मामले पर यह फैसला आया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाला मामले में ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पेश न होकर उन्हें दरकिनार करने के बाद अदालत से यह बड़ा झटका मिला है।

ईडी के पांच समन किये नजरअंदाज
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं से संबन्धित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री पांच बार समन जारी किये, लेकिन उन्होंने इन समन को गैरकानूनी और अवैध बताकर लगातार नजरअंदाज किया और पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी को अदालत का रुख करना पड़ा। केजरीवाल ने ईडी के 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी चार समन को नजरअंदाज कर दिया था और उन्हें अवैध और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। जबकि ईडी दिल्ली शराब नीति के निर्धारण को अंतिम रूप देने से पहले की बैठकों के बारे में पूछताछ कर बयान दर्ज करना चाहती है।

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