उत्तर प्रदेश

खतौली विधानसभा का उपचुनाव 5 दिसम्बर को, नतीजा 8 दिसंबर को आएगा 

विधायक विक्रम सिंह के अयोग्य घोषित होने पर खाली हुई सीट

LP Live, New Delhi: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट पर उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है और इस क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस सीट से विधायक विक्रम सिंह को अयोग्य घोषित किया जा चुका है, जिससे इस रिक्त विधानसभा सीट पर उपचुनाव के जरिए नया विधायक निर्वाचित होगा। र विधानसभा क्षेत्र में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय चुनाव आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार 15-खतौली विधानसभा क्षेत्र में पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू होगी। इस चुनाव के लिए 10 नवम्बहर, 2022 (गुरुवार) को राजपत्र अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 17 नवम्बार, 2022 (गुरुवार) तक नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे। जबकि 18 नवम्बदर, 2022 (शुक्रवार) को नामांकन की जांच की होगी। 21 नवम्बरर, 2022 (सोमवार) तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकता है। इस प्रक्रिया के बाद पांच दिसंबर 2022 (सोमवार) को मतदान कराया जाएगा। उप चुनाव के नतीजे 8 दिसम्ब2र 2022 (गुरूवार) को होने वाली मतगणना होने पर सामने आएंगे। आयोग ने 10 दिसम्बरर 2022 (शनिवार) से पहले चुनाव संपन्न कराने के निर्देश जारी किये हैं।
ईवीएम से होगा मतदान
चुनाव आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर होने वाले उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपेट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपेट उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची अंततः 5 जनवरी, 2022 को प्रकाशित हुई, जिसमें अर्हक तिथि 01 जनवरी 2022 थी और नामांकन की अंतिम तिथि तक इनमें सुधार के साथ इन चुनावों में उपयोग किया जाएगा।
मतदाताओं की पहचान
मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि अन्य पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन में से भी कोई भी दस्तावेज मतदान केन्द्रस पर दिखाया जा सकता है।
आपराधिक पृष्ठाभूमि की जानकारी देनी होगी
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करने की जरूरत है। एक राजनीतिक दल जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को खड़ा करता है, उसे अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों तथा टेलीविजन चैनलों, दोनों पर तीन मौकों पर प्रकाशित करनी होती है।

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