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नागालैंड के आठ जिले अशांत घोषित, छह माह और बढ़ा AFSPA

राज्य के 21 पुलिस स्टेशन भी ‘अशांत’ के दायरे में शामिल

LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार ने नगालैंड में लागू सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) की अवधि को छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने अफस्पा की समीक्षा करने के बाद नागालैंड के 8 जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को अशांत घोषित कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार ने इन सभी जगहों पर अगले 6 महीने के लिए अफस्पा को बढ़ा दिया है।

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इस संबन्ध में एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय की जारी अधिसूचना में कहा गया कि नगालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में अफस्पा को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अफस्पा को नगालैंड के पांच जिलों में 21 पुलिस स्टेशनों, जुन्हेबोटो और मोकोकचुंग जिलों में छह-छह पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है, कोहिमा में पांच पुलिस स्टेशन, वोखा में तीन पुलिस स्टेशन और लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन शामिल हैं। अफस्पा अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने के साथ-साथ कुछ अन्य कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

ये 21 पुलिस स्टेशन भी अशांत घोषित
गृहमंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इस कार्रवाई में 21 पुलिस स्टेशनों में कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्ज़ा और केज़ोचा पुलिस स्टेशन शामिल हैं; मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशन; लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन; वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन और जुन्हेबोटो जिले में घटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

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