गुजरात हाई कोर्ट से केजरीवाल व संजय सिंह को झटका
पीएम मोदी की डिग्री मामले में राहत के लिए खारिज की अर्जी
LP Live, New Delhi: मोदी की डिग्री के मामले में मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगाने वाली याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और आप नेताओं को कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया।
गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर उनके पुनरीक्षण के निपटान तक अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट के इस फैसले से आप नेताओं को झटका लगा है।
गौरतलब है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध केजरीवाल और संजय सिंह की कथित अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने दोनों नेताओं को 11 अगस्त के लिए तलब किया था। जबक कि इससे पहले 5 अगस्त को सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद ने उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए दोनों नेताओं ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई।