ईडी के समन पर क्यों पेश नहीं हो रहे केजरीवाल: दिल्ली हाई कोर्ट
कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
दिल्ली आबकारी मामला: अब तक ईडी ने की 15 गिरफ्तारी
LP Live, New Delhi: दिल्ली के आबकारी नीति मामले में ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर अदालत ने केजरीवल से पूछा के वे समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे? वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति पर पूछताछ के लिए अपने नौवें समन में 21 मार्च को बुलाया हुआ है, जिससे पहले केजरीवाल ने ईडी के समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। बुधवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की और ईडी से जवाब मांगा है। वहीं अदालत ने अदालत ने सीएम केजरीवाल से सवाल किया कि वह समन के बावजूद ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? इसी प्रकार अदालत ने ईडी से भी समन को लेकर सवाल किये, जिसके लिए ईडी ने जवाब देने को कहा है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने ईडी की दलीलों पर आपत्ति जताई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है।
ईडी ने याचिका पर जताई आपत्ति
दिल्ली हाईकोर्ट में जब जस्टिस सुरेश कैत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको पेश होने से कौन सी चीज रोक रही है। इसका जवाब देते हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए और वो पेश हो जाएंगे। वहीं ईडी की तरफ से एस वी राजू ने कहा कि हमें जवाब देने के लिए कोई भी तारीख दे दी जाए, जिसमें हम बताएंगे की ये याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। बल्कि इसमें नोटिस तक जारी नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या अभी कोई समन जारी किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि कल के लिए समन जारी किया गया है। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि क्या वो ईडी के सामने पेश होंगे? केजरीवाल के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मेन चार्जशीट दायर हो चुकी है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा चुकी है और इन्हें अब समन भेजने की जरूरत नहीं है, जब देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। एसवी राजू ने इसका विरोध किया कि इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है।