LP Live, Lucknow: सोमवार को मुरादाबाद की एक अदालत ने 2008 के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान और उनके पिता आजम खान को जेल की सजा सुनाई थी। इस मामले में दोषी ठहराए जाने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उनकी स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है।
यूपी विधानसभा द्वारा अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्य को अयोग्य करार देने के बाद उनके कब्जे वाली स्वार विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया है। सपा नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद में 15 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन अपराधों को सूचीबद्ध करता है, जो विधायकों की अयोग्यता का कारण बन सकते हैं और यह भी बताता है कि किसी को भी दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है, उसे इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और जेल में समय काटने के बाद और छह साल के लिए अयोग्य रहेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को मुरादाबाद की एक अदालत ने 2008 के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान और उनके पिता आजम खान को जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है।
क्या था मामला
पिता व पुत्र पर 29 जनवरी, 2008 को एक राज्य राजमार्ग पर धरने पर बैठने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि 31 दिसंबर, 2007 को रामपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शिविर पर हमले के मद्देनजर पुलिस ने उनके काफिले को चेकिंग के लिए रोक दिया था। इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान और उनके पिता आजम खान पर धारा 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। अक्टूबर 2022 में रामपुर सदर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले आजम खान को एक अदालत द्वारा अभद्र भाषा के मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद पहले अयोग्य घोषित किया जा चुका है।