प्राइवेट अस्पतालों के लिए नियम सख्त, करनी पड़ेगी यह व्यवस्था


LP Live, Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर के सभी निजी अस्पताल संचालकों की मनमानी पर अब रोक लगने की उम्मीद बढ़ गई है। सीएमओ ने उच्च निर्देशों के क्रम में सभी अस्पताल संचालकों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें अपने स्टाफ, मरीज सहित अस्पताल की सभी जानकारी सार्वजनिक करते हुए अस्पताल के बाहर बोर्ड लगाना होगा।
सीएमओ डा. महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं नकली दवाओं के प्रचलन से जन जीवन के स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम जांच समिति ने निजी अस्पतालों के लिए नियम लागू किया है, जिससे फालो कराने के लिए निर्देश मिले है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित बोर्ड लगाना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही समस्त अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की लिस्ट बनाई जाएं, उसको उचित स्थान पर लगाया जाएगा। वहीं हर हफ्ते इसका विज्ञापन भी निकलवाया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि मरीज और तीमारदारों को जिन अस्पतालों में सुविधाओं से संबंधित बोर्ड नहीं लगा पाया जाएगा। वह इसकी शिकायत कर सकते हैं। बोर्ड के प्रारूम का विवरण सभी अस्पतालों को भेज दिया गया है। इसमें संस्था का नाम, पता, मालिक, नंबर, चिकित्सकों व स्टाफ की संख्या। रोगियों की आंकडा आदि विवरण बोर्ड में डिसप्ले करना होगा। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्थाएं फर्जी अस्पतालों को खत्म करने में सफल होगी।
