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आधार कार्ड में पते में ऑनलाइन सुधार की सुविधा

‘घर के मुखिया’ की सहमति पर अपडेट हो सकेगा पता

ऐसे नागरिकों को मिलेगा लाभ, जिनके पास अपने नाम पर कोई दस्तावेज नहीं
LP Live, New Delhi: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने नागरिकों के अनुकूल एक नई सुविधा पेश की है। इसके तहत उन्हें घर के मुखिया की सहमति से आधार में दर्ज पते में ऑनलाइन सुधार करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से ऑनलाइन पते में सुधार की सुविधा का उन बच्चों, जीवनसाथी, अभिभावकों सहायता मिलेगी, जिनके पास अपने नाम पर अपना कोई दस्तावेज नहीं हैं।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार देश के अंदर अलग-अलग कारणों से शहरों और कस्बों में जाने वाले लोगों के साथ, ऐसी सुविधा लाखों लोगों के लिए लाभप्रद होगी। यह विकल्प यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित किसी भी वैध पते के साक्ष्य का प्रयोग करते हुए मौजूदा पता अपडेट सुविधा से होगा। कोई 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति घर का मुखिया (एचओएफ) हो सकता है और इस प्रक्रिया के जरिए से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता शेयर कर सकता है। आधार में पता अपडेट करने के लिए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि संबंध के प्रमाण से जुड़े दस्तावेज जमा किया जा सकता है, जिनमें आवेदक और घर के मुखिया यानी एचओएफ का नाम और उनके बीच के संबंध का उल्लेख है। इसके लिए मुखिया को ओटीपी के जरिये प्रमाणित करना होगा। संबंध के प्रमाण से जुड़ा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यूआईडीएआई के द्वारा सुझाए गए प्रारूप में एचओएफ को एक स्व-घोषणा यूआईडीएआई के पास जमा करनी होती है।

विकल्प चुनने की सुविधा
‘मेरा आधार’ पोर्टल में, व्यक्ति अपने पते को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए इस विकल्प को चुन सकता है। जिसके बाद एचएफओ का आधार नंबर दर्ज करना होगा। पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए एचएफओ के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। एचएफओ के आधार नंबर के सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद व्यक्ति को रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट का प्रूफ अपलोड करना होगा। यूआईडीएआई के अनुसार व्यक्ति को सर्विस के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। सक्सेसफुल पेमेंट पर, एक सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) शेयर की जाएगी और एड्रेस के रिक्वेस्ट के बारे में एचएफओ को एक एसएमएस भेजा जाएगा। नोटिफिकेशन पाने की डेट से 30 दिनों के अंदर ‘मेरा आधार’ पोर्टल में लॉग इन करके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने और एग्रीमेंट देने की जरूरत होगी और रिक्वेस्ट पर कार्रवाई की जाएगी।

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