निर्वाचक पहचान पत्र नहीं होने के बाद भी डाल सकेंगे वोट
मुख्य निर्वाचन आयोग ने वोट के लिए दिए है 12 वैकल्पिक पहचान पत्र


LP Live, Desk: लोकसभा चुनाव की प्रथम चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मतदान स्थल पर वोट डालने से पूर्व अपनी पहचान निर्धारित करने को निर्वाचक को फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। मुख्य निर्वाचन आयोग ने उन वोटरों को विकल्प दिया है, जो मतदाता पहचान पत्र नहीं दिखा पाते हैं। वह 12 अन्य विकल्पों पत्र से अपना वोट डालकर सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएंगे।
इन्हें दिखाकर डाल सकते हैं वोट
– आधार कार्ड
– मनरेगा जाब कार्ड

– बैंक या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
– श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
– ड्राइविंग लाइसेंस
– पैन कार्ड
– एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
– भारतीय पासपोर्ट
– फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
– केन्द्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
– सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों के सरकारी पहचान पत्र
– यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार
