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सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

शीर्ष अदालत का नियुक्ति के कानून पर रोक लगाने से इनकार

LP Live, New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश लोकसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले याचिकाकर्ताओं के लिए झटका है।

भारत निर्वाचन आयोग में लोकसभा चुनाव की घोषणा से एक दो दिन पहले की गई दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बने कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस कानून पर रोक लागाने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि इस स्तर पर ऐसा करना अराजकता पैदा करना होगा।

चुनाव आयुक्तों पर कोई आरोप नहीं
अदालत ने अपनी टिप्पणियां करते हुए यह भी कहा कि नव नियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं, जिन्हें नए कानून के तहत चयन पैनल में बदलाव के बाद चुना गया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे यह नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है। पीठ ने यह भी कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून गलत है, पीठ ने कहा कि जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं।

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