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Muzaffarnagar: प्रदूषण फैलाने पर कई इकाइयां सील

LP Live, Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर के गांव शेरनगर में चल रही डाइंग यूनिट्स पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान वहां रंगाई के दौरान निकलने वाला दूषित पानी नदी व नालों में छोड़ा जाता पाया गया। इसके अलावा लोहे की कुछ फैक्ट्रियों में भी वायु प्रदूषण पकड़ा गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने संबंधित इकाइयों को सील करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

हिण्डन नदी को प्रदूषणमुक्त करने के लिए डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने उद्योगों की जांच के निर्देश दिए थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिन एवं रात्रि में उद्योगों एवं नालों का निरीक्षण कार्य शुरू किया गया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान टीम ने मै ए.डब्लू.एफ. कलैक्शन ग्राम शेरनगर जानसठ रोड मुजफ्फरनगर, मै0 एसके कलैक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ-बाईपास रोड मुजफ्फरनगर एवं मै. चौधरी कलैक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ-बाईपास रोड मुजफ्फरनगर पर अवैध रूप से संचालित डाइंग यूनिट्स के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी किए गए है। बन्दी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए उक्त तीनों उद्योगों को क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा सील कर बन्द करा दिया गया। उक्त के अतिरिक्त लोहा उद्योग मै. वहलना स्टील एण्ड एलॉयज प्रा0लि0 ग्राम वहलना मेरठ रोड मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित ईधन कोयला का प्रयोग पाये जाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र संचालित न पाये जाने पर सीएक्यूएम द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उद्योग की इण्डक्शन फर्नेस एवं रिहीटिंग फर्नेस को सील लगाकर उत्पादन प्रक्रिया को बन्द करा दिया गया।
क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अंकित सिंह ने उद्योगों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी उद्योग बाईपास करते हुए अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को नाले व नदी में डाला जाता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल बन्दी की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सभी वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को सचेत करते हुए कहा है कि यदि कोई भी उद्योग CAQM द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर Unapproved Fuel का प्रयोग करते हुए अत्यधिक Visible Emission करते हुए अथवा अवैधानिक रूप से उद्योग का संचालन करते हुए पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के सम्बन्धित उद्योगों के विरूद्ध बन्दी एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की कार्यवाही कर दी जायेगी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योगों को निर्देशित किया गया है कि समस्त उद्योगों को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति में आयोग के निर्देशानुसार Approved Fuel को संशोधित कराया जाना आवश्यक है।

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