Muzaffarnagar: मिलावटी सामान बेचने वाले कईं व्यापारियों पर लगा लाखों का जुर्माना
खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के बाद कोर्ट से लगा जुर्माना
LP Live, Muzaffarnagar: बाजारों में बैठे व्यापारी, डेयरी संचालकों आदि ग्राहकों को मिलावटी सामान बेच रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में लिए गए नमूनों की रिपोर्ट प्रयोगशाला से आ गई है। एडीएम प्रशासन की कोर्ट में चल रहे 25 वादों का निस्तारण करते हुए जुर्माना लगा है। कोर्ट ने मिलावटी दूध, पनीर, घी सहित अन्य सामान बेचने पर 3 लाख 58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी प्रति महीने मिलावटखारों की कमर तोड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी करते हैं। पिछले महीने फरवरी में विभाग के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में चैकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में अधिकतर दूध, दही, पनीर, घी आदि पर अधिक फोकस किया गया। फरवरी में करीब 50 से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिन्हे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। सभी की रिपोर्ट आने के बाद एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट में वाद दायर किए गए। वादों का निस्तारण करते हुए 25 पर जुर्माना लगाया गया। एडीएम कोर्ट ने शुऐब पर मिश्रित दूध बेचने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। गौरव पाल पर नकली पनीर बेचने पर 15 हजार, अमित कुमार पर घी बेचने पर 12 हजार, मंजूर हसन पर पनीर बेचने पर 15 हजार, अनिल मित्तल पर 10 हजार, मौ. काफिल पर खोया बेचने पर 11 हजार, मुर्ससलीन पर 15 हजार, मनोज कुमार पर 55 हजार, शौकीन पर गाय के दूध में 20 हजार, अफसर पर खोया बेचने में सात हजार, हसीन पर चिली पाउडर, धनिया व हल्दी पाउडर में मिलावट करने पर तीस हजार रुपये, सचिन पर मिलावटी दूध बेचन पर आठ हजार, इलियास पर कुट्टू के आटे में दस हजार, मंजूर हसन पर मिलावटी घी बेचने पर 12 हजार, शेरसिंह पर मिश्रित दूध में सात हजार, इरफान पर 10 हजार, आस मौहम्मद पर मिलावटी खोया बेचने पर 11 हजार, अर्पित जैन पर पचास हजार, आबिद पर 10 हजार, इस्तकार पर पांच हजार रामपाल पर गाय के दूध में मिलावट पर 10 हजार, ऋषभ जैन पर रस माधूरी में मिलावट पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। कुल जुर्माना की धनराशि 3 लाख 58 हजार का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त डा. चमन लाल ने बताया कि 25 वादों को निस्तारण करते हुए 3.58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।