अपराधउत्तर प्रदेश

भड़काऊ भाषण मामला: कोर्ट में पेश नहीं हुए पूर्व सांसद सहित तीन नेता

मुकदमे की अगली सुनवाई 30 मई को नियत की गई है।

 LP Live, Muzaffarnagar:  मुजफ्फरनगर  शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट से आरोपियों पर चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया, क्योंकि तीन आरोप कोर्ट में पेश नहीं हुए।

27 अगस्त 2013 को जानसठ थानाक्षेत्र के कवाल गांव में तीन हत्याओं के बाद जिले में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। 7 सितंबर 2013 सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। 30 अगस्त को शहर के शहीद चौक पर सभा का आयोजन किया गया था। आरोप है कि सभा में उपस्थित लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए। पुलिस ने इस मामले में पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमा, पूर्व बसपा सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, मौलाना जमील सलमान सईद, पूर्व सभासद असद जमा, नौशाद कुरैशी, अहसान कुरैशी, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, नौशाद कुरैशी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जबकि पूर्व सांसद सईदुलज्जमा, पूर्व विधायक मौलाना जमील, पूर्व सभासद असद आदि कोर्ट में उपस्थित हुए थे। अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया, मुकदमे की अगली सुनवाई 30 मई को नियत की गई है। चार्ज फ्रेम सभी आरोपियों के न्यायालय में उपस्थित होने पर ही होगा।

 

 

 

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