
हरियाणा सरकार के पूर्व अग्निवीरों को तोहफा देते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किए आदेश
LP Live, Chandigarh: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य मे सभी विभागों की सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में राहत देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने आयु सीमा में 5 साल तक की छूट को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश भी जारी कर दिये हैं।


हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हरियाणा सरकार के निर्णय के तहत सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा निवासी पूर्व अग्निवीर अब सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट के पात्र होंगे। यह राहत उनकी सैन्य सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है, ताकि सेवा पूरी करने के बाद वे आयु सीमा की बाध्यता से वंचित न रह जाएं। सरकार के आदेश में कहा गया है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों की भर्ती में सभी पूर्व अग्निवीरों को तीन वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट मिलेगी। जबकि पहले बैच में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए पांच साल की विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से उन 2,227 अग्निवीरों को लाभ मिलेगा, जो योजना के शुरुआती समूह में शामिल थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश राज्य के सभी विभागों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। सभी अधिकारियों को इस निर्णय के पालन की सख्त हिदायत दी गई है ताकि कोई पात्र अग्निवीर इससे वंचित न रहे।

हरियाणा से सेना में भर्ती हुए 7,228 अग्निवीर
सूत्रों के अनुसार हरियाणा से अब तक 7,228 अग्निवीर सेना में भर्ती हो चुके हैं, जिसमे पहले बैच के 2,227, दूसरे बैच के 2,893 तथा तीसरे बैच में 2,108 जवान देश की सेवा में शामिल हैं। चार साल की सेवा पूरी करने के बाद कई अग्निवीरों की आयु सामान्य भर्ती सीमा पार कर जाती है। नई नीति उन्हें सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिलाने और समाज में पुनर्वास का मौका प्रदान करेगी।












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