LP Live, Chandigarh: हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के कासन, कुकरोला और सेहरावां गांवों की राजस्व संपत्ति में मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के लिए भूमि मालिक नो लिटिगेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के कासन, कुकरोला और सेहरावां गांवों की राजस्व संपदा में मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के लिए नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023 को मंजूरी देकर विकास में तेजी लाने का रास्ता प्रशस्त किया है। इस नीति का लाभ उन भूमि मालिकों के लिए लागू होगा, जिनकी भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के लिए 10 जनवरी 2011 को अधिसूचित किया गया था, जिनकी भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 9 के तहत अवार्ड संख्या 1,2 और 3 दिनांक 16 अगस्त, 2022 के माध्यम से क्रमशः कसान, कुकरोला और सेहरावां गांवों के लिए मुआवजा घोषित किया गया था। यदि वे मानेसर के तहसीलदार सह कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित निर्धारित प्रारूप में एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करते हैं तो पॉलिसी बेहतर लाभ प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करती है।
किसानों को भी होगा लाभ
इस नीति का उद्देश्य विकास को तेजी से आगे बढ़ाना और भूमि मालिकों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। वहीं उन किसानों को उचित लाभ मिलेगा, जो भूमि मालिक नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 के तहत विकल्प नहीं चुनते हैं, वे भूमि मालिकों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन और भूमि अधिग्रहण विस्थापित नीति (आर एंड आर) के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे। नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023 समानुपातिक आधार पर एक एकड़ भूमि के बदले 1000 वर्गमीटर विकसित भूमि/भूखंड की पात्रता की अनुमति देती है। किसानों या भूमि मालिकों को इसकी अधिसूचना और पोर्टल के लॉन्च से 6 महीने की अवधि के भीतर योजना का विकल्प चुनने का अधिकार होगा।