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दिल्ली में मस्जिदों को ढहाने वाले नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

रेलवे ने रेलवे की जमीन पर बनी मस्जिदों को ढाहने का चस्पा किया था नोटिस

LP Live, New Delhi: रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए चल रही परियोजनाओं के तहत दिल्ली में रेलवे ब्रिज और बाबर रोड रेलवे लाइन के पास स्थित मस्जिदों को ढहाने के लिए रेलवे प्रशासन ने नोटिस चस्पा किये थे। इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे प्रशासन को अपनी भूमि से ‘अनधिकृत’ ढांचों और ‘अतिक्रमण’ को हटाने के लिए दो मस्जिदों पर चिपकाए गए नोटिस पर आगे की कोई कार्रवाई न करने के निर्देश जारी किये हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने रेलवे प्रशासन को यह आदेश जारी किया है। वक्फ बोर्ड ने रेलवे ब्रिज और बाबर रोड रेलवे लाइन के पास स्थित मस्जिद तकिया बब्बर शाह तथा बंगाली मार्केट मस्जिद की दीवारों पर 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चिपकाए गए नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी। बोर्ड ने याचिका में तर्क दिया है कि दोनों मस्जिदें वक्फ संपत्ति हैं और न तो उनके नीचे की जमीन रेलवे की है और न ही मस्जिदें अनधिकृत ढांचा हैं। अदालत ने फिलहाल इन नोटिसों के आधार पर कोई कार्रवाई न करने का आदेश जारी किया है।

वक्फ बोर्ड का तर्क
बोर्ड की याचिका में यहां तक कहा गया है कि विवादित नोटिस से ऐसा लगता है कि प्रतिवादी (रेलवे) इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और बिना किसी वैध कारण के मस्जिदों को ध्वस्त करने की योजना बना रहा है। याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि नोटिस में एक विशिष्ट तारीख और हस्ताक्षर का अभाव है और बोर्ड के कार्यालय में भेजे जाने के बजाय मस्जिदों पर चिपका दिया गया था, इसलिए ऐसी आशंका है कि रेलवे अदालत द्वारा निर्देश दिए जाने तक बिना किसी रोक-टोक के विध्वंस की कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है।

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