दिल्ली-एनसीआरराजनीति

सोशल मीडिया से अदालती कार्यवाही के वीडियो हटाए सुनीता केजरीवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की पत्नी को दिया आदेश

LP Live, New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गये अदालती कार्यवाही के वीडियो हटाने के आदेश जारी किये हैं।

गौरतलब है कि सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत में बोलते हुए सीएम केजरीवाल के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किये थे। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नीना बंसल और अमित शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनीता केजरीवाल को अदालती कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया से तत्काल हटाने के आदेश दिये हैं। इस याचिका में सुनीता केजरीवाल तथा अन्य पर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई थी। कोर्ट के अनुसार यह आदेश उन सभी लोगों पर लागू होता है जिन्होंने इस तरह के वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किये हैं, जिन्हें ऐसे वीडियो हटाने होंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।

एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध
दिल्ली के एक वकील वैभव सिंह ने दायर इस याचिका में मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन और अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने वालों तथा उसे सोशल मीडिया पर फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के कदम से ट्रायल कोर्ट के जजों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। सिंह की याचिका में सुनीता केजरीवाल के साथ अक्षय मल्होत्रा, सोशल मीडिया यूजर नागरिक-इंडिया जीतेगा, प्रोमिला गुप्ता, विनीता जैन और डॉ. अरुणेश कुमार यादव पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका के अनुसार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट करने वालों ने जानबूझकर उच्च न्यायालय द्वारा तय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया है।

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