अपराधगुजरातदेश

राहुल गांधी की सजा को लेकर गरमाई सियासत

अदालत ने मानहानि केस में सुनाई दो साल की सजा, जमानत भी दी

कांग्रेस का निर्णय को चुनौती देने का ऐलान
LP Live, New Delhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर सूरत की एक अदालत द्वारा दो साल कारावास की सजा सुनाई गई, हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी है। इस अदालत के फैसले को कांग्रेस ने ‘कानूनी रूप से गलत निर्णय’ करार देते हुए ऊपरी अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है।

गुजरात में सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। वहीं उन्हें उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी। यानी अगले तीस दिन के अंदर राहुल के पास सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का वक्त होगा। दरअसल साल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए। हालांकि, राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा था कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हैं। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था।

ऐसे फैसले से सबक लेना चाहिए
राहुल गांधी को लेकर आए इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारी कानून व्यवस्था में अनर्गल, बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का प्रावधान है और उन्हें विश्वास है कि इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए, अब सभी सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। राजनाथ सिंह ने अदालत के फैसले के बाद बयान जारी कर कहा, राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट, शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। शब्द, जब अनर्गल और झूठे हों, तब तो चोट और भी गहरी और कष्टदायी हो जाती है।

ऊपरी अदालत मे चुनौती देगी कांग्रेस
मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सच बोलने और सरकार के ‘काले कारनामों’ को उजागर करने की सजा मिल रही है, लेकिन राहुल बिना डरे सच बोलते रहेंगे। फैसले के कुछ घंटे बाद राहुल गांधी सूरत से दिल्ली लौटे, जहां हवाई अड्डे पर कांग्रेस के कई सांसदों एवं नेताओं ने उनका स्वागत किया तथा उनके समर्थन में नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि सरकार राहुल गांधी को अयोग्य ठहराकर लोकसभा से बाहर करना चाहती है, इसलिए यह सब हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मानहानि का मुकदमा एक ऐसे विषय के बारे में नहीं कर सकते, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आक्षेप नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ईडी, सीबीआई, पुलिस की प्राथमिकियों से लाद दिए जाएंगे। राहुल गांधी जी को भी सच बोलने और तानाशाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की सजा मिल रही है। देश का कानून राहुल गांधी जी को अपील का अवसर देता है, वह इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के दिग्विजय सिंह जैसे केई नेताओं ने अदालत के इस फैसले के विरोध में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

admin

लोकपथ लाइव वेबसाइड एक न्यूज बेवसाइट है। यहां खबरों के साथ देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का परिचय भी उनकी उपलब्धियों के साथ कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। हमारा मकसद आप तक सच्ची खबरें तथ्यों के साथ पहुंचाना है। लोकपथ लाइव पर अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय सहित विभिन्न राज्यों के जिलों और गांव तक की ताजा खबरें पढ़ सकते हैं। - प्रधान संपादक

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button