
टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम प्रदूषण का प्रमुख कारण: कोर्ट ‘
लोकपथ लाइव, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एमसीडी को फटकार लगाई और टिप्पणी की है कि टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल है। इसलिए कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिये कि अगले साल एक अक्टूबर से 31 जनवरी तक एमसीडी टोल न रखने का प्रयास किया जाए।


मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कोर्ट ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी निर्देश दिया गया कि वे टोल वसूली कर एमसीडी को हिस्सा देने पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता देकर अगले साल एक अक्टूबर से 31 जनवरी तक एमसीडी टोल न रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि केवल आमदनी बढ़ाने के मकसद से टोल वसूली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से कहा कि टोल बूथ को शिफ्ट करने और टोल न लगाने के विकल्प पर एक हफ्ते के भीतर विचार कर ठोस फैसला लें। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की प्रमुख वजहों की जानकारी दी गई, जिनमें दिल्ली-गुरुग्राम एमसीडी टोल प्लाजा शामिल है।












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