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पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा-ए-मौत, पढ़े क्या है कारण

लोकपथ लाइव, नई दिल्ली।  बांग्लादेश के अंतराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई है। ICT ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहरा दिया है। इससे बांग्लादेश सहित पूरी दुनिया में खलबली मच गई है।
भारत ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। उनके बारे में 17 नवंबर 2025 को सुनाए गए 458 पेज के फैसले में कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने का मुख्य जिम्मेदार माना है। हसीना अगस्त 2024 से भारत में हैं, उनकी अनुपस्थिति में वहां ट्रायल चला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना के खिलाफ 1400 से ज्यादा आरोप हैं। अगर उन्हें सजा न मिली तो उन हजारों मृतकों के साथ अन्याय होगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हसीना का ऑडियो जारी किया है।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हसीना का वह ऑडियो जारी किया, जिसमें वें पुलिस प्रमुख से लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे रही थीं। मीडिया ने इसे लाइव दिखाया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 15 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कोर्ट ने इसे सिस्टेमैटिक हिंसा करार दिया।

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