
लोकपथ लाइव, मुजफ्फरनगर। कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायधीश ने मेरठ के पल्लवपुरम थाना प्रभारी पर 50 रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की धनराशि थाना प्रभारी के वेतन से काटी जाएगी। इस संबंध में एसएसपी मेरठ व मुख्य कोषाधिकारी मेरठ को पत्र प्रेषित किया गया है।
मेरठ जनपद के पल्लवपुरम थाना प्रभारी के खिलाफ परिवार न्यायालय में धारा 388 बीएनएसएस 6 अगस्त 2022 से सस्थित किया गया था। वाद सस्थित किए जाने के पश्चात थाना प्रभारी पल्लवपुरम रमेशचंद्र शर्मा को नोटिस जारी किए गए, लेकिन नोटिस प्राप्ति के बाद थाना प्रभारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। गत 7 अगस्त 2025 को थाना पल्लवपुरम से उपनिरीक्षक कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट की तरफ से उनको वाद की प्रतिलिपि प्रदान की गयी। इसके बाद 6 तारीखों व 6 माह बीत जाने के पश्चात थाना प्रभारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत किया। वर्ष 2021 को थाना प्रभारी को कोर्ट में तलब किया गया था। पत्रावली में लगातार 2023 से बिना जमानतीय वारंट जारी किए जा रहे थे।
कोर्ट में उपस्थित न होने व अपना पक्ष ने रखने पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश खलीकुज्जमा ने पल्लवपुरम थाना प्रभारी को धारा 388 बीएनएसएस के अनुसार 50 रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की धनराशि थाना प्रभारी रमेशचंद्र शर्मा के वेतन से वसूल किए जाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में न्यायालय ने मेरठ एसएसपी व मुख्य कोषाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है।
Post Views: 163













Total views : 115562