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कोर्ट से बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण को गैर-जमानती वारंट जारी

केरल की एक अदालत के 15 फरवरी को पेश होने के आदेश

कथित भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों का मामला
LP Live, New Delhi: पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें बढ़ने लगी है। केरल की एक अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक आपराधिक मामले में गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए दोनों को 15 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये हैं।

सूत्रों के अनुसार केरल की पलक्कड़ जिला न्यायालय ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट कथित भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों को लेकर दिव्य फार्मेसी के खिलाफ केरल ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दायर आपराधिक मामले में उनकी गैर-हाजिरी के बाद जारी किया गया है। अब कोर्ट ने 15 फरवरी को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी किया गया। इससे पहले अदालत पलक्कड़ जिला न्यायालय ने आरोपियों को 1 फरवरी को उनकी उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया था। गौरतलब है कि भ्रामक विज्ञापन, अवमानना और ट्रेडमार्क उल्लंघन जैसे कई मामलों का सामना करते आ रहे योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त राहत मिल चुकी है।

मानहानि का केस बंद
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी को मंजूर करते हुए एक मानहानि का केस बंद कर दिया था। पतंजलि के कपूर वाले उत्पादों को बेचने पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। कोविड-19 ठीक करने का दावा करने और मॉडर्न मेडिसिन को बेकार कहने का मामला गरमाया था. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पर आरोप लगाए थे।

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