खुब्बापुर थप्पड़ प्रकरण में आरोपी प्रधानाचार्या को कोर्ट से झटका
LP Live, Muzaffarnagar: मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव में स्थित नेहा पब्लिक स्कूल में सहपाठियों से छात्र को थप्पड लगवाने के मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने स्कूल की प्रधानाचार्य की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। इस मामले में मन्सूरपर पुलिस द्वारा प्रधानाचार्य के खिलाफ धारा 323, 504, 295 ए व 75 किशोर न्याय अधिनियम की धारा में चार्जशीट दाखिल की थी।
मन्सूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर स्थित नेहा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या तृप्ता त्यागी ने 24 अगस्त 2023 को स्कूल के एक छात्र को उसके सहपाठियों से थप्पड लगवाए थे। छात्र को थप्पड लगवाने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट दर्ज की थी। हालांकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए आईजी रेंक के अधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए थे। वहीं बच्चे की काउसंलिग के साथ उसका एडमिशन शहर के शारदेन स्कूल में कराया गया था। छात्र फिलहाल इसी स्कूल में कक्षा 2 में पढाई कर रहा है। वहीं छात्र की फीस का खर्च एनजीओ वहन कर रहा है। पीडित की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कामरान हसनैन जैदी ने बताया कि आरोपी प्रधानाचार्या तृप्ता त्यागी की तरफ से विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली गयी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।